section 15
सदस्यों को अग्रिम
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, निवास स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये या वाहन क्रय करने के लिये ऐसे निबन्धन और शर्तों के अनुसार, जैसी विहित की जाय, पाँच लाख रूपये से अनधिक प्रतिसंदेय अग्रिम ऋण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है।
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