section 18
नेता विरोधी दल को वेतन, आवास, सवारी तथा अन्य सुविधायें
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
नेता विरोधी दल ऐसे वेतन, आवास, सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधायें पाने का हकदार होगा, जो मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3,4,5,6,7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य है और उक्त धाराओं के और उनसे सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, नेता विरोधी दल के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य के संबंध में लागू होते हैं।
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