section 6
नियमों की प्रयोज्यता
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
- (6) ये विनियम परिषद के ऐसे समस्त अधिकारियों अथवा सेवकों को अनिवार्य रूप से लागू होंगे जो इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिन परिषद की सेवा में मासिक वेतन पर सेवक हो या उसके पश्चात् सेवा में आवे किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि यह विनियम निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होंगे :— (अ) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनको दैनिक या साप्ताहिक पारिश्रमिक मिलता हो. (ब) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिन्हें केवल किसी विशेष कार्य या विशेष समय के लिए या विशेष पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया हो. (स) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवाये किसी शासकीय विभाग से नियोजन पर ली गई हो और जिनके संबंध में पेंशन कन्ट्रीब्यूशन दिया जाता हो. (द) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी 6 मास की अवधि परिषद की सेवा में नहीं हो गई हो. किन्तु प्रतिबन्ध यह कि इन विनियमों के प्रभावशील होने के पूर्व 6 मास से कम अवधि के सेवकों के वेतन से यदि रकम काटी गई हो तो उनको विनियम लागू होंगे.
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