section 35
Section 35
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
अंशदाता द्वारा या उसके उत्तराधिकारियों को देय रकम की यदि कोई मांग नहीं की जाय तो उसको तीन वर्ष की अवधि तक खाते में रखी जाय और उसके पश्चात् यदि पर्षद की रकम लेना शेष हो तो उसे काट कर शेष रकम पर्षद के कर्मचारियों के लाभार्थ कल्याण निधि में स्थानान्तरित की जावेगी। उसका निराकरण विनियम क्रमांक ........ अनुसार किया जावेगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.