section 21
सम्पत्ति का अन्तरण
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
२१. राज्य सरकार बोर्ड को भवन, भूमियां या कोई अन्य संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, बोर्ड द्वारा उसका उपयोग तथा प्रबंध किया जाने हेतु ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे निबन्धनों के साथ अन्तरित कर सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित समझे।
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