section 34
Section 34
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
सेवा नियमों में परिवर्तन के कारण भविष्य निधि योजना की आवश्यकता नहीं रहने पर या अन्य कारणों से निधि को समाप्त करने की आवश्यकता की दशा में निधि की समस्त देनदारियां और दायित्वों को पूरा करने के लिए शासन एक या अधिक ट्रस्टी नियुक्त कर सकेगा और निधि की बाकी रकम पर्षद के माल में सम्मिलित की जावेगी।
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