section 15
बोर्ड की निधि का गठन
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978१५. (१) बोर्ड की अपनी स्वयं की निधि होगी और वह उसे बनाये रखेगा तथा बोर्ड की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेगी तथा बोर्ड द्वारा किये जाने वाले समस्त संदाय उसमें किये जायेंगे। (२) बोर्ड, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति से या किसी निकाय से, चाहे वह निगमित न हो या हो, अर्थसहाय्य, संदान तथा दान प्रतिग्रहित कर सकेगा। (३) बोर्ड की निधि बोर्ड की समस्त प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उसके द्वारा उपयोजित की जायगी। (४) वे समस्त धन, जो बोर्ड की निधि के भागरूप हो, ऐसी रीति में निक्षिप्त किये जायेंगे जैसी कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदिष्ट करें। (५) लेखा ऐसे अधिकारी द्वारा, जोकि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाय, संयुक्ततः या व्यष्टिः चलाया जायेगा।
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