section 17
व्यय तथा व्यय का वार्षिक विवरण तैयार किया जाना
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978१७. (१) बोर्ड प्रतिवर्ष ऐसी तारीख तक, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाते हुए तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। (२) राज्य सरकार, उसे प्रस्तुत किये गये बजट को उपांतरणों के साथ या उपांतरणों के बिना जैसा कि वह उचित समझे मंजूर कर सकेगी। (३) बोर्ड राज्य सरकार या वित्त दायी बैंकों या आयोग से परामर्श करने के ऐसी रकमों का, जो कि आवश्यक हो, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में तथा उपशीर्षों या गौण शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा कि किसी स्कीम की लागत में, जैसी कि वह मूलतः मंजूर की गई हो, ३३ १/३ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। (४) बोर्ड, एक अनुपूरक बजट राज्य सरकार की मंजूरी के लिए प्रारूप में तथा ऐसी तारीख तक, जैसा कि विहित की जाय, प्रस्तुत कर सकेगा।
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