section 22
बोर्ड की शक्तियों तथा उसके कृत्यों का प्रत्यायोजन
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
२२. ऐसे निबन्धनों यथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें कि विहित किया जाये बोर्ड लिखित आदेश द्वारा अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति तथा अपने कृत्यों में से कोई भी कृत्य धारा २९ के अधीन की अपनी शक्ति तथा कृत्य को छोड़कर, बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक या अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा :—
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