section 25
मृत्यु होने पर भुगतान
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
- (25) यदि अंशदाता मर जाय या किसी अन्य कारणों से अंशदाता नहीं रहे तो भविष्य निधि में उसके नाम से जमा रकम ब्याज सहित तथा अंशदान न रहने के दिनांक के पूर्व की अवधि के लिए परिषद की अंशदान की रकम सहित इन विनियमों के अधीन अधिकृत कटौती के प्रतिबन्ध के सहित अंशदाता को या उसके प्रतिनिधि को देय होगी.
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