section 31
निधि की सुरक्षा
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
- (31) (अ) निधि में अंशदाता के खाते में जमा रकम पर अंशदाता को उसके सेवाकाल में कोई अधिकार न होगा और उसको यह अधिकार न होगा कि वह इस रकम या उसकी ब्याज की रकम पर किसी ऋण का भार डाले या रकम किसी दूसरे व्यक्ति के ऋण या वसूली या जप्ती के योग्य नहीं होगा.
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