section 18
अग्रिम की अधिकतम सीमा
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
18. अ. अग्रिम धनराशि की रकम आवेदन के पूर्व के मासिक वेतन के तीन गुने या अंशदाता के खाते में स्वयं के कुल अंशदान तथा उस पर ब्याज की कुल जमा रकम के आधे जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा. ब. अग्रिम दी गई रकम पर ब्याज विनियम क्रमांक 15 (अ) अन्तर्गत जमा भविष्य निधि पर दिये जाने वाले ब्याज की दर से लिया जावेगा. स. साधारण परिस्थितियों को अग्रिम धनराशि 18 (अ) की सीमा से अधिक नहीं होगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में अग्रिम आवेदन की तिथि को आवेदक के खाते में जमा अंशदान एवं ब्याज की राशि की सीमा तक दिया जा सकेगा. (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का पत्र क्रमांक 3551/अ दिनांक 27-6-73)
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