section 23
घरेलू प्रयोजन हेतु अग्रिम
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
अ. ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवा के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हों या जिसे परिषद विनियम क्रमांक 44 के अन्तर्गत सेवा मुक्ति में पांच वर्ष से कम अवधि शेष हो, को स्वयं के आवास हेतु भूमि क्रय, मकान क्रय अथवा मकान निर्माण में लगने वाली राशि भविष्य निधि के आंशिक भुगतान के रूप में कर्मचारी के 24 माह के वेतन या उसके स्वयं के अंशदान और उस पर अर्जित व्यय अथवा 10 हजार रुपया इनमें से जो भी कम हो उस सीमा तक राशि का भुगतान किया जा सकेगा.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.