section 24
बकाया की वसूली
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
२४. बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन शोध्य कोई ऐसी राशि जो कि उसके शोध्य हो जाने पर चुकाई नहीं गई हो, बोर्ड द्वारा कलेक्टर को इस सम्बन्ध में विहित किये गये प्रारूप पर आवेदन किया जाने पर, कलेक्टर द्वारा उस विधि के अनुसार तथा उन नियमों के अधीन, जो कि भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त हो, वसूली की जाएगी।
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