section 30
निरस्त तथा व्यावृत्ति
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियत की गई तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :— (क) मध्यप्रदेश खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज एक्ट, 1959 (क्रमांक 2 सन् 1960) निरस्त हो जायगा। (ख) निरस्त अधिनियम के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड विघटित हो जायगा। (ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड की समस्त आस्तियां तथा दायित्व धारा 4 के अधीन गठित किये गये बोर्ड की आस्तियां तथा दायित्व होंगे तथा समझे जायेंगे। (घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड के तथा उसके नियंत्रणाधीन समस्त कर्मचारी धारा 4 के अधीन गठित किये गये बोर्ड के कर्मचारी समझे जायेंगे। (ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र धारा 4 के अधीन स्थापित किये गये बोर्ड में निहित हो जायेंगे तथा उसको अन्तरित कर दिये जायेंगे। (च) मध्यप्रदेश जनरल क्लॉज एक्ट, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 10 तथा 24 के उपबन्ध खण्ड (क) के अधीन के निरसन को, उन विषयों की बाबत जो कि इसमें उपबंधित नहीं हैं, लागू होंगे।
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