section 11
अंशदान
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
- (11) प्रत्येक अंशदाता के वेतन तथा अवकाश वेतन 8 नये पैसे प्रति रुपया की दर से या परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से प्रति मास रकम भविष्य निधि में जमा की जावेगी और परिषद की ओर से उसी मात्रा में रकम प्रति मास अंशदान के रूप में इस रकम में सम्मिलित की जाकर इस निधि में जमा हुआ करेगी. स्पष्टीकरण :—वेतन से अर्थ मूल वेतन एवं विशेष वेतन से होगा. अन्य किसी प्रकार का उप वेतन इसमें सम्मिलित नहीं माना जावेगा अवकाश के काल में पूर्व निश्चित अंश ही काटा जावेगा, किन्तु अवकाश पर जाने वाले कार्यकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह अवकाश काल में अंशदान से मुक्ति हेतु आवेदन करें. आवेदन स्वीकार होने पर अवकाश वेतन से अंशदान की रकम नहीं काटी जावेगी उस अवधि के लिए परिषद द्वारा का अंशदान नहीं दिया जावेगा.
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