section 12
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978General197840 sections
Statutory text
- (1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित चार में उल्लिखित सदस्य हों.\n(2) समिति की बैठक ऐसी अन्तरालधियों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.\n(3) विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्तुत की जाने के लिए संवर्ग में सेवा के सभी सदस्यों की एक व्यापक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी.
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