section 13
प्रोग्रामों को तैयार किया जाना तथा प्रस्तुत किया जाना
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978१३. (१) प्रतिवर्ष ऐसी तारीख तक जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय, बोर्ड आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य का प्रोग्राम तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें स्कीम की विशेषताओं का तथा उन रकमों का पृथक्-पृथक् वर्णन किया जायगा, जो कि नेमी प्रशासन के संबंध में, तथा उन प्रोग्रामों के संबंध में, जो कि राज्य सरकार तथा आयोग से प्राप्त होने वाले धन की सहायता से बैंक की मार्फत निष्पादित किये जाने के लिए प्रस्तावित किये गये हैं, अंतर्वलित हो। (२) प्रोग्राम में अंतर्विष्ट होगी— (क) उस स्कीम की, जिसे कि बोर्ड आगामी वर्ष के दौरान अंशतः या पूर्णतः निष्पादित करना प्रस्तावित करता है, विशिष्टियां, (ख) किसी कार्य या उपक्रम की, जिसे कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए आगामी वर्ष के दौरान संगठित करना प्रस्तावित करता है, विशिष्टियां, और (ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जाय।
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