Bare Act
The Chhattisgarh Gramodyog Adhiniyam, 1978
1. Short title, extent and commencement
- (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Gramodyog Adhiniyam, 1978.
- (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
2. Definitions
In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (1) "Board" means the Madhya Pradesh Gramodyog Board established under section 4;
- (2) "Commission" means the Khadi and Village Industries Commission constituted under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (No. 61 of 1956);
- (3) "Khadi" means any cloth woven on handlooms in India from cotton, silk or woollen yarn hand-spun in India or from a mixture of any two or more of such yarns and certified as such by the Commission or any such body as the Central or State Government may, for the purpose, establish in its place;
- (4) "Member" includes the Chairman;
- (5) "Regulations" means regulations made by the Board under this Act;
- (6) "Village Industries" means any industry specified in the Schedule or any industry declared as such under this Act.
3. Travelling allowance for Chairman
- (1) The Chairman shall be entitled to draw travelling allowance for travel undertaken for official work of the Board at the rates admissible to a class 'A' employee of the Madhya Pradesh Government. (2) For attending a meeting of the Board or any committee, the members of the Board shall be entitled to draw daily allowance at such rates as are admissible under the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) to a member of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha for attending a meeting of the Vidhan Sabha or any committee thereof, and shall also be entitled to draw travelling allowance at rates admissible to a class 'A' employee of the Madhya Pradesh Government for journeys undertaken for participating in the meeting of the Board or any committee.
4. Application of Government rules
The following rules shall apply to the officers and other employees of the Board with such modifications as are applicable to the Government servants of the corresponding rank in the service of the State Government, namely :- (1) Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977. (2) Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965. (3) Madhya Pradesh Civil Services Medical (Medical Attendance) Rules, 1958. (4) Rules regarding grant of travelling allowance and daily allowance; (5) Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1966. The officers of the Board shall be subject to the modifications as follows :- A. Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, (i) Rule 2 - (a) Clause (a) "Appointing Authority" means the Appointing Authority within the meaning of clause (a) of Rule 2 of the Madhya Pradesh Khadi and Village Industries Board Recruitment Rules 1978. (ii) Clause (c) Government means the Madhya Pradesh Khadi and Village Industries Board. (iii) Clause (e) "Post" means a post under the Board excluding full time employment but does not include where the employee is paid from the contingency fund. B. Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 - (i) Rule 2 - (a) Clause (a) "Appointing Authority" means the Appointing Authority within the meaning of clause (a) of Rule 2 of the Madhya Pradesh Khadi and Village Industries Board Recruitment Rules 1978. (ii) Clause (e) - "Disciplinary Authority" means the authority competent to impose any of the penalties specified in Rule 10 on the employee of the Board. (iii) Clause (e) - "Government" means the Madhya Pradesh Khadi and Village Industries Board. (iv) Clause (g) - "Government Servant" means an employee of the Board. (v) Clause (h) - "Head of Department" means the Managing Director.
5. Constitution of Board
- (1) The Board shall consist of the following, namely:—
- (a) A Chairman, to be appointed by the State Government;
- (b) Two members, one each from:—
- (i) Commerce and Industries Department of the Government of Madhya Pradesh,
- (ii) Finance Department of the Government of Madhya Pradesh, appointed by the State Government to represent the Government;
- (c) The Director representing the State in the Khadi and Village Industries Commission;
- (d) Director, Handlooms, Madhya Pradesh;
- (e) Two members to be appointed by the State Government from among persons who are presidents of societies or institutions related to village industries in the State;
- (f) Two members to be appointed by the State Government from among persons who, in the opinion of the State Government, are experts in the field of village industries.
- (2) The Managing Director shall be an ex-officio member of the Board.
- (3) The term of office of the members appointed by the State Government and the manner of filling vacancies shall be such as may be prescribed.
- (4) No act or proceeding of the Board or any committee appointed by it under section 8 shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board or such committee, or any defect in the appointment of any person acting as a member of the Board or such committee, or any irregularity in the procedure of the Board or such committee not affecting the merits of the case.
6. नियमों की प्रयोज्यता
- (6) ये विनियम परिषद के ऐसे समस्त अधिकारियों अथवा सेवकों को अनिवार्य रूप से लागू होंगे जो इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिन परिषद की सेवा में मासिक वेतन पर सेवक हो या उसके पश्चात् सेवा में आवे किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि यह विनियम निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होंगे :— (अ) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनको दैनिक या साप्ताहिक पारिश्रमिक मिलता हो. (ब) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिन्हें केवल किसी विशेष कार्य या विशेष समय के लिए या विशेष पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया हो. (स) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवाये किसी शासकीय विभाग से नियोजन पर ली गई हो और जिनके संबंध में पेंशन कन्ट्रीब्यूशन दिया जाता हो. (द) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी 6 मास की अवधि परिषद की सेवा में नहीं हो गई हो. किन्तु प्रतिबन्ध यह कि इन विनियमों के प्रभावशील होने के पूर्व 6 मास से कम अवधि के सेवकों के वेतन से यदि रकम काटी गई हो तो उनको विनियम लागू होंगे.
7. Managing Director and other officers and staff
- (1) The State Government shall appoint a Managing Director who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed or delegated to him by the Board.
- (2) The Managing Director shall be entitled to such salary and allowances and such terms and conditions in respect of leave, pension, provident fund and other matters as may be fixed by the State Government from time to time.
- (3) Subject to such control, restrictions and conditions as may be prescribed, the Board may appoint such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of its duties.
8. Group Insurance Scheme
The employees of the Board who have completed six months of service and are between the age of 18 and 58 years, except those Class IV employees whose maximum age limit is 60 years, shall be covered under the Group Insurance Scheme, which provides for Rs. 10,000 for each employee in the event of death, and the amount shall be paid to the nominee or legal heir of such employee at the time when his/her death occurs while in service. The monthly premium for Class IV employees shall be Rs. 5 and for other employees it shall be Rs. 10, which shall be deducted from their salary every month; the amount so deducted shall be deposited with the Life Insurance Corporation of India (LICI), Jeevan Bima Nigam, 19 Mahatma Gandhi Road, Post Box No. 130, Indore-1, in respect of each Class IV employee at Rs. 0.445, or such other amount as may be determined after consultation with the LICI.
9. बोर्ड के कृत्य
(१) (१) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्रामोद्योगों का संगठन, विकास तथा विनियमन करें। (२) उपधारा (१) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड विशिष्टतया निम्नलिखित समस्त कर्तव्यों तथा कृत्यों का या उनमें से किसी भी कर्तव्य एवं कृत्य का निर्वहन तथा पालन भी करेगा, अर्थात् :— (क) ग्रामोद्योगों को प्रारम्भ करना, उन्हें प्रोत्साहन देना, उनकी सहायता करना तथा उन्हें चलाना और ऐसे उद्योगों से सम्बन्धित व्यापार या कारबार करना तथा ऐसे व्यापार या कारबार से आनुषंगिक पदार्थों का व्यापार या कारबार करना, (ख) ग्रामोद्योगों के लिए सहकारी सोसायटियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना, (ग) ग्रामोद्योगों को प्रारम्भ करने या चलाने के लिए लोगों को आवश्यक जानकारी जुटाने की दृष्टि से प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना और उनमें लोगों को प्रशिक्षित करना या मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या बाहर की किसी संस्था में ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, (घ) (एक) ग्रामोद्योगों को चलाने के लिए अपेक्षित औजारों तथा उपकरणों का विनिर्माण करना तथा ऐसे उद्योगों के उत्पादों का निर्माण करना, और (दो) उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित कच्चे माल तथा औजारों एवं उपकरणों के लिए व्यवस्था करना, और (तीन) उक्त उद्योगों के उत्पादों का विक्रय करना तथा उनके विक्रय के लिए व्यवस्था करना, (ङ) भंडार, दुकानें, विक्रयलय (एम्पोरियम) खोलकर या प्रदर्शनियां लगाकर ग्रामोद्योगों के तैयार उत्पादों का प्रचार करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए व्यवस्था करना तथा इस प्रयोजन के लिए यथोचित उपाय करना, (च) ऐसे उद्योगों के पक्ष लोकमत बनाने के लिए तथा ऐसे उद्योगों के उत्पादों को संरक्षण देने के फायदे जनता के मस्तिष्क में बैठाने के लिए प्रयास करना, (छ) ग्रामोद्योगों की विशेषज्ञों की सलाह तथा मार्गदर्शन चाहना तथा अभिप्राप्त करना, (ज) ग्रामोद्योगों की समुचित योजना से आनुषंगिक सर्वेक्षण करना, सांख्यिकी संग्रहीत करना तथा ठोस योजना से आनुषंगिक समस्त कार्य हाथ में लेना, (झ) ग्रामोद्योगों के क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय सम्मेलनों, सम्मेलनों या प्रदर्शनियों में भाग लेना और राज्य में ऐसे सम्मेलनों, सम्मेलनों या प्रदर्शनियों का आयोजन करना, (ञ) ऐसे अन्य क्रियाकलाप करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से आनुषंगिक हों, तथा उनके लिए प्रेरक हो, और (ट) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जैसे कि विहित किये जायें या जैसे कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों से निर्दिष्ट करें।
10. Procedure for District Committee
- (1) A meeting of the District Committee shall be held at least once in two months. New units of rural industries shall be scrutinized by the District Inspector and placed before the committee for approval from the funds allotted by the Board. After approval, the sanctioned loan shall be given to the artisan by the Managing Director. (2) The funds allotted by the Board shall remain in the Nationalised Bank/Cooperative Bank and shall not be released until approved by the committee. After approval, the amount shall be handed over; the first installment shall be released by the District Inspector to the concerned artisan through a joint account. Subsequent installments shall be released only after the District Inspector is satisfied that the previous installment has been properly utilized by the artisan. (3) The District Inspector shall maintain a register in which details of the cases placed before the District Committee, the dates of the decision, and the utilization certificate submitted by the artisan to the Board through the District Inspector shall be recorded.
11. अंशदान
- (11) प्रत्येक अंशदाता के वेतन तथा अवकाश वेतन 8 नये पैसे प्रति रुपया की दर से या परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से प्रति मास रकम भविष्य निधि में जमा की जावेगी और परिषद की ओर से उसी मात्रा में रकम प्रति मास अंशदान के रूप में इस रकम में सम्मिलित की जाकर इस निधि में जमा हुआ करेगी. स्पष्टीकरण :—वेतन से अर्थ मूल वेतन एवं विशेष वेतन से होगा. अन्य किसी प्रकार का उप वेतन इसमें सम्मिलित नहीं माना जावेगा अवकाश के काल में पूर्व निश्चित अंश ही काटा जावेगा, किन्तु अवकाश पर जाने वाले कार्यकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह अवकाश काल में अंशदान से मुक्ति हेतु आवेदन करें. आवेदन स्वीकार होने पर अवकाश वेतन से अंशदान की रकम नहीं काटी जावेगी उस अवधि के लिए परिषद द्वारा का अंशदान नहीं दिया जावेगा.
12. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति
- (1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित चार में उल्लिखित सदस्य हों.\n(2) समिति की बैठक ऐसी अन्तरालधियों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.\n(3) विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्तुत की जाने के लिए संवर्ग में सेवा के सभी सदस्यों की एक व्यापक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी.
13. प्रोग्रामों को तैयार किया जाना तथा प्रस्तुत किया जाना
१३. (१) प्रतिवर्ष ऐसी तारीख तक जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय, बोर्ड आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य का प्रोग्राम तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें स्कीम की विशेषताओं का तथा उन रकमों का पृथक्-पृथक् वर्णन किया जायगा, जो कि नेमी प्रशासन के संबंध में, तथा उन प्रोग्रामों के संबंध में, जो कि राज्य सरकार तथा आयोग से प्राप्त होने वाले धन की सहायता से बैंक की मार्फत निष्पादित किये जाने के लिए प्रस्तावित किये गये हैं, अंतर्वलित हो। (२) प्रोग्राम में अंतर्विष्ट होगी— (क) उस स्कीम की, जिसे कि बोर्ड आगामी वर्ष के दौरान अंशतः या पूर्णतः निष्पादित करना प्रस्तावित करता है, विशिष्टियां, (ख) किसी कार्य या उपक्रम की, जिसे कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए आगामी वर्ष के दौरान संगठित करना प्रस्तावित करता है, विशिष्टियां, और (ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जाय।
14. चयन सूची
(क) मण्डल, समिति द्वारा तैयार की गई, सूची पर अन्य सम्बद्ध दस्तावेज के साथ विचार करेगा, किए जाने वाले परिवर्तनों के साथ उसे अनुमोदित करेगा और वह तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसका पुनर्लोकन या पुनरीक्षण न किया जावे.
15. बोर्ड की निधि का गठन
१५. (१) बोर्ड की अपनी स्वयं की निधि होगी और वह उसे बनाये रखेगा तथा बोर्ड की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेगी तथा बोर्ड द्वारा किये जाने वाले समस्त संदाय उसमें किये जायेंगे। (२) बोर्ड, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति से या किसी निकाय से, चाहे वह निगमित न हो या हो, अर्थसहाय्य, संदान तथा दान प्रतिग्रहित कर सकेगा। (३) बोर्ड की निधि बोर्ड की समस्त प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उसके द्वारा उपयोजित की जायगी। (४) वे समस्त धन, जो बोर्ड की निधि के भागरूप हो, ऐसी रीति में निक्षिप्त किये जायेंगे जैसी कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदिष्ट करें। (५) लेखा ऐसे अधिकारी द्वारा, जोकि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाय, संयुक्ततः या व्यष्टिः चलाया जायेगा।
16. अग्रिम की स्वीकृति
भविष्य निधि से अग्रिम
- (16) निधि में अंशदाता के खाते में जमा रकम से आगे के विनियमों के प्रतिबन्धों के पालन के साथ परिषद द्वारा अंशदाता को अस्थायी अग्रिम दिया जा सकेगा.
17. व्यय तथा व्यय का वार्षिक विवरण तैयार किया जाना
१७. (१) बोर्ड प्रतिवर्ष ऐसी तारीख तक, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाते हुए तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। (२) राज्य सरकार, उसे प्रस्तुत किये गये बजट को उपांतरणों के साथ या उपांतरणों के बिना जैसा कि वह उचित समझे मंजूर कर सकेगी। (३) बोर्ड राज्य सरकार या वित्त दायी बैंकों या आयोग से परामर्श करने के ऐसी रकमों का, जो कि आवश्यक हो, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में तथा उपशीर्षों या गौण शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा कि किसी स्कीम की लागत में, जैसी कि वह मूलतः मंजूर की गई हो, ३३ १/३ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। (४) बोर्ड, एक अनुपूरक बजट राज्य सरकार की मंजूरी के लिए प्रारूप में तथा ऐसी तारीख तक, जैसा कि विहित की जाय, प्रस्तुत कर सकेगा।
18. अग्रिम की अधिकतम सीमा
18. अ. अग्रिम धनराशि की रकम आवेदन के पूर्व के मासिक वेतन के तीन गुने या अंशदाता के खाते में स्वयं के कुल अंशदान तथा उस पर ब्याज की कुल जमा रकम के आधे जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा. ब. अग्रिम दी गई रकम पर ब्याज विनियम क्रमांक 15 (अ) अन्तर्गत जमा भविष्य निधि पर दिये जाने वाले ब्याज की दर से लिया जावेगा. स. साधारण परिस्थितियों को अग्रिम धनराशि 18 (अ) की सीमा से अधिक नहीं होगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में अग्रिम आवेदन की तिथि को आवेदक के खाते में जमा अंशदान एवं ब्याज की राशि की सीमा तक दिया जा सकेगा. (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का पत्र क्रमांक 3551/अ दिनांक 27-6-73)
19. लेखे तथा संपरीक्षा
१९. (१) बोर्ड समुचित लेखा-पुस्तकें तथा ऐसी अन्य पुस्तकें, जो कि नियमों द्वारा अपेक्षित हो, बनाये रखवायेगा तथा लेखे का वार्षिक विवरण नियमों के अनुसार तैयार करेगा। (२) बोर्ड प्रतिवर्ष अपने लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा करवायेगा जिसके संबंध में राज्य सरकार निर्देश दें। (३) जैसे ही बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा कर ली जाय, बोर्ड एक प्रतिलिपि संपरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि के साथ तथा उस पर की गई अपनी टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को भेजेगा। (४) बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जैसे कि राज्य सरकार संपरीक्षक रिपोर्ट तथा उस पर की गई बोर्ड की टिप्पणियों का परिशीलन करने के पश्चात् जारी करना ठीक समझें।
20. अग्रिम की वसूली
- (20) अग्रिम अंशदाता से स्वीकृति में निर्देशित मासिक अंशिकाओं में वेतन से काटकर वसूल किया जावेगा परन्तु ऐसी अंशिकाएं 24 तथा विशेष परिस्थितियों में 36 से अधिक नहीं होगा. अंशदाता निर्दिष्ट अंशिकाओं से कम अंशिकाओं में अग्रिम धनराशि जमा करना चाहे तो ऐसा कर सकेगा.
21. सम्पत्ति का अन्तरण
२१. राज्य सरकार बोर्ड को भवन, भूमियां या कोई अन्य संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, बोर्ड द्वारा उसका उपयोग तथा प्रबंध किया जाने हेतु ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे निबन्धनों के साथ अन्तरित कर सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित समझे।
22. बोर्ड की शक्तियों तथा उसके कृत्यों का प्रत्यायोजन
२२. ऐसे निबन्धनों यथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें कि विहित किया जाये बोर्ड लिखित आदेश द्वारा अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति तथा अपने कृत्यों में से कोई भी कृत्य धारा २९ के अधीन की अपनी शक्ति तथा कृत्य को छोड़कर, बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक या अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा :—
23. घरेलू प्रयोजन हेतु अग्रिम
अ. ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवा के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हों या जिसे परिषद विनियम क्रमांक 44 के अन्तर्गत सेवा मुक्ति में पांच वर्ष से कम अवधि शेष हो, को स्वयं के आवास हेतु भूमि क्रय, मकान क्रय अथवा मकान निर्माण में लगने वाली राशि भविष्य निधि के आंशिक भुगतान के रूप में कर्मचारी के 24 माह के वेतन या उसके स्वयं के अंशदान और उस पर अर्जित व्यय अथवा 10 हजार रुपया इनमें से जो भी कम हो उस सीमा तक राशि का भुगतान किया जा सकेगा.
24. बकाया की वसूली
२४. बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन शोध्य कोई ऐसी राशि जो कि उसके शोध्य हो जाने पर चुकाई नहीं गई हो, बोर्ड द्वारा कलेक्टर को इस सम्बन्ध में विहित किये गये प्रारूप पर आवेदन किया जाने पर, कलेक्टर द्वारा उस विधि के अनुसार तथा उन नियमों के अधीन, जो कि भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त हो, वसूली की जाएगी।
25. मृत्यु होने पर भुगतान
- (25) यदि अंशदाता मर जाय या किसी अन्य कारणों से अंशदाता नहीं रहे तो भविष्य निधि में उसके नाम से जमा रकम ब्याज सहित तथा अंशदान न रहने के दिनांक के पूर्व की अवधि के लिए परिषद की अंशदान की रकम सहित इन विनियमों के अधीन अधिकृत कटौती के प्रतिबन्ध के सहित अंशदाता को या उसके प्रतिनिधि को देय होगी.
26. दावा अवधि
- (26) निधि के सम्बन्ध में कोई मांग मान्य नहीं होगी, यदि भविष्य निधि की रकम देय होने के दिनांक से पश्चात् तीन वर्ष बीत गये हों. विशेष परिस्थितियों में परिषद की स्वीकृति से तीन वर्ष पश्चात् मांग पर भी निधि का भुगतान देय होगा इस हेतु विनियम क्रमांक 35 के अन्तर्गत कल्याण निधि में जमा राशि निधि खाते को वापस की जावेगी.
27. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण
२७. बोर्ड के विरुद्ध या बोर्ड के किसी भी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध या समिति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावनापूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
28. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। (2) विशिष्टया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिए या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :— (क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों की पदावधि, रिक्तियों की पूर्ति करने की रीति तथा सदस्यों द्वारा कृत्यों का निर्वहन किया जाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। (ख) वे शक्तियाँ जिनका कि संचालक द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा तथा वे कृत्य जिनका कि उसके द्वारा पालन किया जायगा। (ग) वे कर्तव्य जिनका कि बोर्ड द्वारा निर्वहन किया जा सकेगा तथा वे कृत्य जिनका बोर्ड द्वारा पालन किया जायगा। (घ) वे परिस्थितियाँ जिनमें तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा किसी सदस्य को हटाया जा सकेगा। (ङ) प्रतिवर्ष एक निश्चित न्यूनतम संख्या में बोर्ड के सम्मेलनों का किया जाना। (च) वह प्रक्रिया जिसका बोर्ड के सम्मेलनों में कामकाज के संचालन के लिए अनुसरण किया जायगा तथा सदस्यों की वह संख्या जिससे किसी सम्मेलन में गणपूर्ति होगी। (छ) बोर्ड द्वारा किये गये कामकाज के अभिलेखों का बोर्ड द्वारा रखा जाना तथा उनकी प्रतिलिपियों का राज्य को प्रस्तुत किया जाना। (ज) व्यय ळपगत करने के सम्बन्ध में बोर्ड, उसके अध्यक्ष तथा बोर्ड की समितियों की शक्तियाँ। (झ) वह रीति तथा प्रारूप जिसमें संविदा की जाये। (ञ) वे विशिष्टियाँ जो कार्य के प्रोग्राम में अन्तर्विष्ट होगी। (ट) वह प्रारूप जिनमें तथा वह तारीख किस तक बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जायगा। (ठ) वह रीति जिसमें वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायगी तथा राज्य सरकार को अग्रेषित की जायगी। (ड) वे लेखा-पुस्तकें जो कि बोर्ड द्वारा बनाये रखी जायेंगी। (ढ) वह रीति जिसमें लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायगा। (ण) वह प्रारूप तथा रीति जिसमें तथा वह समय जिस तक सांख्यिकी, विवरणियां, विशिष्टियाँ या विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे। (त) वे निबन्धन तथा शर्त, जिनके कि अध्यधीन रहते हुए बोर्ड अपनी शक्तियाँ तथा कृत्य बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक या अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा। (थ) वित्तीय सलाहकार की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें। (द) वह प्रारूप जिसमें कलेक्टर को बकाया की वसूली के लिए आवेदन किया जायगा। (ध) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन के नियमों द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाय, या उपबंधित किया जाना हो या उपबंधित किया जाय। (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।
29. विनियम बनाने की शक्ति
- (1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने हेतु स्वयं को समर्थ बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम तथा उससे अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों। (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिए या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :— (क) बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई समितियों के सम्मेलनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा सदस्यों की वह संख्या जिसमें किसी सम्मिलन में गणपूर्ति होगी, (ख) वे भत्ते जो बोर्ड तथा समिति के सदस्यों को बोर्ड या समिति का कार्य करने हेतु दिये जायेंगे, (ग) बोर्ड के अधिकारियों (जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों से भिन्न हों) तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और छुट्टी एवं अन्य सेवा शर्तें, (घ) बोर्ड के लेखाओं को बनाये रखना, (ङ) बोर्ड तथा उसकी विभिन्न समितियों के रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों को बनाये रखना, (च) वे व्यक्ति जिनके द्वारा तथा वह रीति जिसमें बोर्ड की ओर से सदस्य निक्षेप तथा विनिविधान किये जा सकेंगे। (3) बोर्ड द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो तथा राजपत्र में प्रकाशित न कर दिया गया हो, और राज्य सरकार किसी विनियम को अनुमोदित करते समय उसमें कोई ऐसी तब्दीली, जो कि राज्य सरकार किसी विनियम को अनुमोदित करते समय कोई ऐसी तब्दीली, जो कि राज्य सरकार को आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगी। (4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को, जिसे उसने अनुमोदित किया हो, रद्द कर सकेगी और तदुपरि वह विनियम प्रभावहीन हो जायगा।
30. निरस्त तथा व्यावृत्ति
धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियत की गई तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :— (क) मध्यप्रदेश खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज एक्ट, 1959 (क्रमांक 2 सन् 1960) निरस्त हो जायगा। (ख) निरस्त अधिनियम के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड विघटित हो जायगा। (ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड की समस्त आस्तियां तथा दायित्व धारा 4 के अधीन गठित किये गये बोर्ड की आस्तियां तथा दायित्व होंगे तथा समझे जायेंगे। (घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड के तथा उसके नियंत्रणाधीन समस्त कर्मचारी धारा 4 के अधीन गठित किये गये बोर्ड के कर्मचारी समझे जायेंगे। (ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र धारा 4 के अधीन स्थापित किये गये बोर्ड में निहित हो जायेंगे तथा उसको अन्तरित कर दिये जायेंगे। (च) मध्यप्रदेश जनरल क्लॉज एक्ट, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 10 तथा 24 के उपबन्ध खण्ड (क) के अधीन के निरसन को, उन विषयों की बाबत जो कि इसमें उपबंधित नहीं हैं, लागू होंगे।
31. निधि की सुरक्षा
- (31) (अ) निधि में अंशदाता के खाते में जमा रकम पर अंशदाता को उसके सेवाकाल में कोई अधिकार न होगा और उसको यह अधिकार न होगा कि वह इस रकम या उसकी ब्याज की रकम पर किसी ऋण का भार डाले या रकम किसी दूसरे व्यक्ति के ऋण या वसूली या जप्ती के योग्य नहीं होगा.
32. निधि का प्रबंध
भविष्य निधि का प्रबंध पर्षद द्वारा किया जावेगा और हिसाब पर्षद द्वारा नियुक्त आडिटर्स द्वारा किया जावेगा।
33. Section 33
इन विनियमों के अधीन या पर्षद के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंशदाता पर बंधनकारक होगा परन्तु इस निर्णय के विरुद्ध पर्षद के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। अपील प्रस्तुत होने पर पर्षद के एक निर्णायककर्ता को नियुक्त करेगा और ऐसे निर्णायककर्ता का निर्णय पर्षद तथा अंशदाता दोनों पर बंधनकारक होगा।
34. Section 34
सेवा नियमों में परिवर्तन के कारण भविष्य निधि योजना की आवश्यकता नहीं रहने पर या अन्य कारणों से निधि को समाप्त करने की आवश्यकता की दशा में निधि की समस्त देनदारियां और दायित्वों को पूरा करने के लिए शासन एक या अधिक ट्रस्टी नियुक्त कर सकेगा और निधि की बाकी रकम पर्षद के माल में सम्मिलित की जावेगी।
35. Section 35
अंशदाता द्वारा या उसके उत्तराधिकारियों को देय रकम की यदि कोई मांग नहीं की जाय तो उसको तीन वर्ष की अवधि तक खाते में रखी जाय और उसके पश्चात् यदि पर्षद की रकम लेना शेष हो तो उसे काट कर शेष रकम पर्षद के कर्मचारियों के लाभार्थ कल्याण निधि में स्थानान्तरित की जावेगी। उसका निराकरण विनियम क्रमांक ........ अनुसार किया जावेगा।
36. Section 36
नियम क्रमांक 29 के अनुसार काटी गई रकम पर्षद कर्मचारियों के लाभार्थ निर्मित कल्याण निधि में जमा की जावेगी।
37. Section 37
अ. कर्मचारी के खाते में जमा निधि पर विनियम क्रमांक 15 ब. के अनुसार ब्याज देने के पश्चात् ब्याज की अवशिष्ट रकम को कल्याण निधि में अन्तरिक किया जावेगा। ब. इन नियमों के अधीन सद्इच्छा से किये जाने वाले कार्य के लिए पर्षद के विरूद्ध या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जावेगी।
11-ब. विशेष छूट
(11-ब) चाहे इन विनियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो यदि परिषद के समस्त कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते, अंतरिम राहत या उसका भाग जितना परिषद समय-समय पर निश्चित करें निधि में जमा करायेंगे इस पर परिषद अंशदान देय नहीं होगा. (क्रमांक 13860/8304/11/अ. दिनांक 21-11-1972)
Anusuchi-Teen. Schedule Three (See Rule 8)
Contains recruitment details for Pradhan Karyalaya posts including Prabandh Sanchalak, Prashaskiya Adhikari, Sahayak Prashaskiya Adhikari, Udyog Adhikari, Vikas Adhikari, Takniki Adhikari, Shighralekhak, Paryavekshak, Uchh Shreni Lipik, Bhandari/Abhilekhpal, Nimn Shreni Lipik (Mudralekhak), Chalak, Daftari, Chaprasi, Chaukidar, Vittiya Salahkar, Lekha Adhikari, Sahayak Lekha Pariksha Adhikari, Lekha Nirikshak, Paryavekshak/Rokadiya, and Lekhapal/Lekha Parikshak, Rokadiya.
Anusuchi-Char. Schedule Four (See Rule 12)
Details the hierarchy and departmental promotion committee members for posts within the Madhya Pradesh Gramodyog Mandal.
PDF: pending for this language.