section 9
Meetings of Gram Panchayat
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi version(1) ग्राम पंचायत की बैठक सार्वजनिक होगी और महीने में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में और ऐसे समय पर की जाएगी जो प्रधान द्वारा नियत किया जाएगा: परन्तु प्रधान, सदस्यों के बहुमत द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने की अपेक्षा करने पर, तीन दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त सदस्य, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, प्रधान और अन्य सदस्यों को एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात, बैठक बुलाने के हकदार होंगे। (2) इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन विरचित नियमों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के आधे से गणपूर्ति होगी। (3) ग्राम पंचायत के विनिश्चय बहुमत से होंगे और समान मत होने पर, प्रधान का या उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान का, एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा।
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