section 7A
Constitution of Sub-Gram Sabha
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi version(1) ग्राम सभा के प्रत्येक वार्ड के लिए उप-ग्राम सभा होगी। (2) वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम सभा के सभी सदस्य, उप-ग्राम सभा के सदस्य होंगे। (3) प्रत्येक उप-ग्राम सभा, प्रतिवर्ष दो साधारण बैठकें बुलाएगी और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य का होगा। उप-ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा की जाएगी, जो कार्यवाहियों को भी अभिलिखित करेगा। (4) उप-ग्राम सभा की बैठकों का समय और स्थान, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा नियत और अधिसूचित किया जाएगा। (5) उप-ग्राम सभा, ग्राम सभा की साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सदस्यों को नाम निर्देशित करेगी और वह सदस्य ऐसी रीति से नाम निर्देशित किए जाएंगे जिसमें वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले कुल कुटुंबों का 50 प्रतिशत नाम निर्दिष्ट किया जाएगा बशर्तें कि नाम निर्देशों का आधा महिलाओं से होगा: परन्तु यह नाम निर्देशन ग्राम सभा के किसी सदस्य को, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने से वर्जित नहीं करेगा। (6) उप-ग्राम सभा, अपने क्षेत्र से संबंधित विवादों पर विचार कर सकेगी और ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को सिफारिशें कर सकेगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.