section 5A
Agenda
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi versionInfrastructure1994213 sections
Statutory text
(1) ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य, अपने वार्ड की बाबत, ऐसे वार्ड के सभा सदस्यों के साथ परामर्श से कार्यसूची मदें तैयार करेगा और ग्राम सभा की बैठक की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व उसे प्रधान और सचिव को प्रस्तुत करेगा। (2) कोई विभाग, अन्य अभिकरण या संगठन इसकी मदें, यदि कोई हों, ग्राम सभा की बैठक की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रधान और सचिव को प्रस्तुत करेगा। (3) सचिव, उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राप्त हुई कार्यसूची मदों का संकलन करेगा और बैठक की सूचना सहित, उसे ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, परिचालित करेगा।
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