section 3A
Certain officials' term not to be affected due to reduction in Sabha area
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi versionInfrastructure1994213 sections
Statutory text
इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किंतु धारा 3 की उप-धारा (2क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् के पदाधिकारी की पदावधि के दौरान, जब इस कारण से कि सभा क्षेत्र या उसका भाग किसी नगरपालिका में सम्मिलित किया जाता है या नगरपालिका का भाग उससे अपवर्जित करके किसी सभा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो सभा क्षेत्र में ऐसी बढ़ोत्तरी या कमी, पंचायत समिति या जिला परिषद् के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी।
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