section 12
Power to remove encroachment and nuisance
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi version(1) ग्राम पंचायत, रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त करने पर और ऐसा साक्ष्य लेने पर, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, सशर्त आदेश द्वारा आदेश में नियत किए जाने वाले समय के भीतर, यह अपेक्षा कर सकेगी कि:— (क) किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिकभोगी:— (i) किसी सार्वजनिक मार्ग, स्थान या नाली पर किए गए अतिक्रमण को दूर करेगा; (ii) किसी शौचालय, मूत्रालय, फ्लश शौचगृह, नाली, मलकूंड या गंदगी, मलजल, कूड़ा-करकट या रद्दी माल के आधान को बंद करेगा, हटाएगा, परिवर्तित, मरम्मत, साफ, रोगाणु रहित या अच्छी अवस्था में रखेगा या किसी द्वार को या पाश को हटाएगा या परिवर्तित करेगा या किसी सार्वजनिक मार्ग, नाली की ओर खुलने वाले किसी ऐसे शौचालय, मूत्रालय, फ्लश शौचगृह के लिए नाली बनाएगा और या ऐसे शौचालय, मूत्रालय, फ्लश शौचगृह के पास से ले जाने वाले व्यक्तियों या पड़ोस में वास करने वालों की...
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