section 4
Establishment of Gram Sabha
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi version(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक सभा क्षेत्र में, नाम से ग्राम सभा स्थापित कर सकेगी। (2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाताओं की एक सूची होगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी। (3) प्रत्येक व्यक्ति जो सभा क्षेत्र से संबंधित, विधानसभा नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्ह है या जिसका नाम उसमें दर्ज है और ग्राम सभा क्षेत्र का साधारणतः निवासी है, सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा: परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सभा क्षेत्रों में मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी नगरपालिका में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो वह किसी सभा क्षेत्र में मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं होगा। स्पष्टीकरण: पद “साधारणतः निवासी” का, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए कि उसमें “निर्वाचन क्षेत्र” के लिए निदेशन का अर्थ “सभा क्षेत्र” के लिए निदेशन के रूप में लगाया जाएगा, वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 में इसका है। स्पष्टीकरण: कोई व्यक्ति सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्ह होगा यदि वह विधानसभा नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्ह है।
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