section 5
Meetings and Quorum of Sabha
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi version(1) प्रत्येक सभा प्रतिवर्ष चार साधारण बैठकें करेगी, और प्रत्येक बैठक वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्तूबर को होगी, और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व प्रधान का होगा: परन्तु ग्राम सभा की साधारण बैठकें ऐसी रीति में आयोजित की जाएंगी कि जिला में समस्त ग्राम पंचायतें ऐसे प्रत्येक माह में शामिल हो जाए। संबद्ध जिला पंचायत अधिकारी जिला में ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम पंचायत-वार तारीखें अधिसूचित करेगा: परन्तु यह कि प्रधान किसी भी समय या सदस्यों के कम से कम पांचवें भाग की लिखित अध्यापेक्षा पर, अथवा यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या उपायुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो, ऐसी अध्यापेक्षा की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा: परन्तु यह और भी कि प्रधान के इस उप-धारा के अधीन बैठकें बुलाने में असफल रहने पर, विहित प्राधिकारी आगामी तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा। (2) ग्राम सभा की सभी बैठकों का समय और स्थान विहित रीति में प्रकाशित किया जाएगा। (3) ग्राम सभा की किसी साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली कुटुंबों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई भाग होगी और विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे: परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए, ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली कुटुंबों की कुल संख्या का कम से कम पांचवां भाग स्थगित बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित होगा।
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