section 3
Declaration of Sabha Area
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi version(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे गांव या समीपस्थ गांव के समूह को, जिसकी जनसंख्या एक हजार से कम न हो और पांच हजार से अधिक न हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी और इसका मुख्यालय भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी: परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में सरकार, आदेश द्वारा किसी गांव को या समीपस्थ गांव के समूह को, जिसकी जनसंख्या एक हजार से कम है, सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी: परन्तु यह और कि सरकार, भौगोलिक अवस्थिति, परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सुविधा को सम्यक रूप से ध्यान में रखने के पश्चात, किसी गांव या समीपस्थ गांव के समूह में समाविष्ट क्षेत्र को, चाहे उसकी जनसंख्या एक हजार से कम हो या पांच हजार से अधिक हो, सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी। (2) सरकार, संबंधित ग्राम सभा के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समय:— (क) किसी सभा क्षेत्र की ऐसे सभा क्षेत्र में किसी गांव या गांव के समूहों को शामिल करके, बढ़ोत्तरी कर सकेगी; (ख) किसी सभा क्षेत्र की, ऐसे सभा क्षेत्र से किसी गांव या गांव के समूह को अपवर्जित करके, कम कर सकेगी; (ग) किसी सभा क्षेत्र के मुख्यालय को बदल सकेगी; (घ) किसी सभा क्षेत्र के नाम को बदल सकेगी; (ड़) घोषणा कर सकेगी कि कोई क्षेत्र, सभा क्षेत्र नहीं रहेगा। [Deleted segment] (2क) ग्राम पंचायत की अवधि के दौरान सभा क्षेत्र की, उप-धारा (2) के अधीन, जब बढ़ोत्तरी या कमी या समाप्ति हो जाती है, तो सभा क्षेत्र की बढ़ोत्तरी या कमी या समाप्ति, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी। (3) यदि सम्पूर्ण सभा क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो, सभा क्षेत्र विद्यमान नहीं रहेगा और इसकी आस्तियों और दायित्वों का व्ययन विहित रीति में किया जाएगा।
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