section 7
Functions of Gram Sabha
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi version(1) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:— (क) समुदाय के कल्याण के लिए स्वयं सेवी मजदूर और वस्तु तथा नकद रूप में अंशदान के लिए तैयार करना; (ख) गांवों से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान करना; (ग) गांव से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता देना; (क्ष-क) ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए तैयार की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और बजट का अनुमोदन; (क्ष-ख) ग्राम पंचायत की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यद्रेमों के कार्यान्वयन पर, समाधान हो जाने के पश्चात खर्च की गई निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करना; (घ) सभा क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और मिलाप को बढ़ावा देना; (ड़) ग्राम पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान और सदस्य से किसी विशेष क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना; और (च) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं। (2) ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिशें और सुझाव देगी, अर्थात्:— (क) ग्राम पंचायत के लेखाओं की वार्षिक विवरणी, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट और अंतिम संपरीक्षा टिप्पणी तथा उसका उत्तर, यदि कोई हो, तैयार किया गया हो; (ख) ग्राम पंचायत के पूर्ववर्ती वर्ष के विकास कार्यक्रमों और चालू वर्ष में आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों के बारे में रिपोर्ट; (ग) गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और मिलाप को बढ़ावा देना; (घ) गांव में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम; (ड़) ऐसा कोई अन्य मामला जो पंचायत समिति, जिला परिषद्, उपायुक्त, या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ग्राम सभा के समक्ष रखने के लिए अपेक्षित करे; और (च) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं। (3) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार करेगी। (4) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के संकर्मों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने और उनके बारे में इसकी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कम से कम पांच व्यक्तियों से गठित, जो पंचायत के सदस्य नहीं हैं, एक या एक से अधिक सतर्कता समितियां भी बना सकेगी और उपर्युक्त रिपोर्ट की प्रति ऐसे प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए: परन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का निकट संबंधी है; परन्तु कोई व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने, और सदस्य होने के लिए निरर्ह हो जाएगा यदि उसने, खंड (च) के अधीन वर्णित निरर्हता के सिवाय, धारा 122 की उप-धारा (1) में वर्णित कोई भी निरर्हता उपगत की हो। (5) कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर के कृत्यकारी, उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेंगे, जिसकी अधिकारिता में वह तैनात हैं, और यदि ऐसे गांव स्तर के कृत्यकारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगी, जो रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर ऐसे कृत्यकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा और ऐसी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।
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