section 5B
Constitution of Mahila Gram Sabha
The H.P. Panchayati Raj Act, 1994-(Hindi version(1) प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला ग्राम सभा होगी। महिला ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष में दो बैठकें, पहली 8 मार्च को और दूसरी सितम्बर के पहले रविवार को, आयोजित करेगी, जिन्हें महिला प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप-प्रधान और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। (2) महिला ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता महिला प्रधान द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप-प्रधान द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा की जाएगी। बैठक में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों और ग्राम पंचायत के समग्र विकास से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और बैठक में लिए गए विनिश्चय को आगामी समुचित कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा।
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