section 9
Procedure of Advisory Board
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980(1) सलाहकार पररषद् अपने समि रिी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से या सम्र्क्न्ित व्यक्तत से ऐसी रीनत और जानकारी क्जसे िह आिश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदद क्रकसी विलशष्ट मामले में िह ऐसा करना आिश्यक समझती हो, या यदद सम्र्क्न्ित व्यक्तत यह चाहता हो क्रक उंसकी सुनिाई की जाय, तो स्ियं उसे सुनने के पश्चात् अपनी ररपोटब ननर्बन्िन आदेश की तारीि से साठ ददन के भीतर राज्य सरकार को भेजेगी । (2) सलाहकार पररषद् की ररपोटब के एक पृथक् भाग में सलाहकार पररषद् की इस सम्र्न्ि में राय विननददबष्ट को जायेगी क्रक तया सम्र्क्न्ित व्यक्तत के विरुद्ि ननिबचन आदेश क्रकये जाने के ललए पयाबप्त कारण हैं या नहीं अथिा तया ननर्बन्िन आदेश को उपांतररत क्रकया जाना आिश्यक है । (3) जर् सलाहकार पररषद् का गठन करने िाले सदस्यों के र्ीच मतभेद हो, तो ऐसे सदस्यों की र्हुसंख्या की राय को प्रररषद् की राय समझा जायेगा । (4) राज्य सरकार तथा सलाहकार पररषद् के र्ीच पत्र-व्यिहार में अन्तविबष्ट समस्त विलशक्ष्टयाँ तथा सलाहकार पररषद् द्िारा की गई ररपोटब, ररपोटब के उस भाग के लसिाय क्जसमें क्रक सलाहकार पररषद की राय विननददबष्ट है, गोपनीय होंगी तथा तत्समय प्रिृर्त् क्रकसी विधि में अन्तविबष्ट क्रकसी र्ात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय क्रकसी लोक सेिक से यह अपेिा करने का हकदार नहीं होगा क्रक िह पूिोतत दस्तािेजों में से कोई दस्तािेज उसके समि पेश करे । (5) इस िारा में की कोई भी र्ात क्रकसी ऐसे व्यक्तत को, क्जसके विरुद्ि ननर्बन्िन आदेश क्रकया गया है, सलाहकार पररषद् को क्रकये गये क्रकसी ननदेश से सम्र्क्न्ित क्रकसी मामले में क्रकसी विधि व्यिसायी द्िारा उपसंजात होने के ललए हकदार नहीं र्नायेगी ।
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