section 41
Constitution of Advisory Boards
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980General198056 sections
Statutory text
(1) राज्य सरकार, जर् भी आिश्यकता हो, इस अधिननयम के प्रयोजनों के ललए एक या अधिक सलाहकार र्ोडों का गठन करेगी । (2) ऐसे प्रत्येक र्ोडब का गठन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपनत की लसफाररशों के अनुसार होगा । (3) ऐसा प्रत्येक र्ोडब एक अध्यि तथा दो से अन् न सदस्यों से लमलकर र्नेगा, और अध्यि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का सेिारत न्यायािीश होगा तथा सदस्य क्रकसी भी उच्च न्यायालय के सेिारत या सेिाननिृर्त् न्यायािीश होगे ।
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