section 47
Temporary release of persons detained
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980(1) राज्य सरकार क्रकसी भी समय यह ननदेश दे सकेगी क्रक कोई भी ऐसा व्यक्तत जो ननरोि आदेश के अनुसरण में ननरुद्ि क्रकया गया है या तो बर्ना शतों के या ननदेश में विननददबष्ट की गई ऐसी शतो पर, क्जन्हें ऐसा व्यक्तत प्रनतग्रहीत करे, क्रकसी विननददबष्ट कालािधि के ललए ननमुबतत क्रकया जाये और राज्य सरकार उसकी ननमुबक्तत को क्रकसी भी समय रह कर सकेगी । (2) उपिारा (1) के अिीन क्रकसी व्यक्तत को ननमुबतत क्रकये जाने का ननदेश देते समय, राज्य सरकार उस व्यक्तत से यह अपेिा कर सकेगी क्रक िह ननदेश में विननददबष्ट की गई शतों के सम्यक् अनुपालन के हेतु प्रनतभूओं सदहत या रदहत एक र्ंिपत्र ननष्पाददत करे । (3) उपिारा (1) के अिीन ननमुबतत क्रकया गया कोई व्यक्तत यथाक्स्थनत अपनी ननमुबक्तत का ननदेश देने िाला या अपनी ननमुबक्तत को रद्द करने िाले आदेश में विननददबष्ट क्रकये गये समय तथा स्थान पर तथा उस आदेश में विननददबष्ट क्रकये गये प्राधिकारी के समि अपने को प्रस्तुत करेगा । (4) यदद कोई व्यक्तत उपिारा (3) में विननददबष्ट की गई रीनत में स्ियं को प्रस्तुत करने में पयाबप्त कारण के बर्ना असफल रहेगा, तो िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी, या जुमाबने से या दोनों से दण्डनीय होगा । (5) यदद उपिारा (1) के अिीन ननमुबतत क्रकया गया कोई व्यक्तत उन शतो में से, जो क्रक उतत िारा के अिीन या उसके द्िारा ननष्पाददत क्रकये गये र्न्िपत्र में उस पर अधिरोवपत है, क्रकसी भी शतब को हा नहीं करेगा तो र्न्िपत्र समपहत हुआ घोवषत क्रकया जाएगा तथा उस र्न्िपत्र द्िारा आर्द्ि कोई व्यक्तत तत्संर्ंिी शाक्स्त का भुगतान करने का दायी होगा ।
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