section 18
Permission to return to or enter the district etc. from which a person was directed to move out
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980General198056 sections
Statutory text
(1) राज्य सरकार या क्जला मक्जस्रेट क्रकसी व्यक्तत को, क्जस, सम्र्न्ि में िारा 11, 12 या 13 के अिीन कोई आदेश ददया गया हो, उस क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी समीपस्थ क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में, जहाँ से क्रक हट जाने के ललए उसे ननदश ददया गया था ऐसी अस्थायी कालािधि के ललए तथा ऐसी शतों के अध्यिीन रहते हुए प्रिेश करने या लौटने, के ललए ललखित अनुज्ञा दे सकेगा जैसी की ऐसी अनुज्ञा में विननददबष्ट की जायें ।
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