section 10
Dispersal of gangs and bodies of persons
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980जर् कभी क्जला मक्जस्रेट, को यह प्रतीत हो क्रक क्जले में व्यक्ततयों के क्रकसी दल या समूह के आने-जाने या पड़ाि से ितरा या संता संत्रास काररत हो रहा है या ऐसा आना-जाना या पड़ाि ितरा या संत्रास काररत करने के ललए प्रकक्ल्पत है या ऐसा युक्ततयुतत संदेह है क्रक ऐसे दल या समूह या उसके सदस्यों द्िारा विधि विरुद्ि पररकल्पना की जा रही है, तो क्जला मक्जस्रेट, ऐसे व्यक्ततयों को, जो ऐसे दल या समूह के नेता या मुखिया प्रतीत होते हों, सम्र्ोधित क्रकये गये तथा डोंडी वपटिाकर या अन्यथा जैसा क्रक क्जला मक्जस्रेट उधचत समझे, प्रकालशत क्रकये गये आदेश द्िारा, ऐसे दल या समूह के सदस्यों को ननदेश दे सकेगा क्रक, - (क) िे ऐसी रीनत में आचरण करें जो दहंसा तथा संत्रास का ननिारण करने के ललए आिश्यक हो, या (ि) िे नततर-बर्तर हो जायें तथा उनमें से प्रत्येक सदस्य क्जले या उसके क्रकसी भाग या िेत्र तथा उसके समीपस्थ क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके क्रकसी भाग के र्ाहर ऐसे समय के भीतर चला जाय जो क्जला मक्जस्रेट विननददबष्ट करें, और यथाक्स्थनत उतत क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा ऐसे समीपस्थ क्जलों या उनके भाग में प्रिेश न करे या उस स्थान को न लौटे जहाँ से चले जाने के ललए उनमें से प्रत्येक को ननदेश ददया गया था ।
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