section 8
सलाहकार पररषद को निदेश
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980General198056 sections
Statutory text
िारा 6 की उपिारा (2) में ननददबष्ट अभ्यािेदन के प्राप्त होने के पश्चात या उस दशा में जर्क्रक कोई अभ्यािेदन प्राप्त न हुआ हो, उसके ललये ननयत क्रकये गये समय का अिसान हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार उस व्यक्तत पर, क्जसके सम्र्न्ि में आदेश क्रकया गया है, आदेश की तामील हो जाने के तीस ददन के भीतर, िे आिार, क्जन पर क्रक आदेश क्रकया गया है, तथा सम्र्क्न्ित व् यक्तत द्िारा क्रकया गया अभ् यािेदन, यदद कोई हो, क्रकसी भी ऐसी अन्य सुसंगत सामग्री सदहत, जैसी क्रक राज् य सरकार आिश्यक सामझ िारा 7 के अिीन गदठत सलाहकार पररषद् के समि रिेगी ।
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