section 6
ननर्बन्िन आदेश के सलए आिारो का प्रकटि
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980(1) ननर्बन्िन आदेश क्रकया जाने के पश्चात् यथाशतय शीघ्र, क्रकन्तु अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर आदेश करने िाला प्राधिकारी उस व्यक्तत को, क्जसके विरुद्ि आदेश पाररत क्रकया गया है, िे आिार, क्जन पर िह आदेश क्रकया गया है, उस सीमा तक संसूधचत करेगा जहाँ तक क्रक ऐसी संसूचना उन तथ्यों को प्रकट क्रकये बर्ना दी जा सकती हो । प्रकट करना िह लोक दहत के विरुद्ि मानता है, और साथ ही ऐसी अन्य विलशक्ष्टयाँ संसूधचत करेगा जो क्रक उसकी राय में उस आदेश के विरुद्ि राज्य सरकार को अभ्यािेदन करने के ललए उस व्यक्तत को समथब र्नाने के ललये पयाबप्त हैं, और उसे ऐसा अभ्यािेदन करने के उसके अधिकार के सम्र्न्ि में जानकारी देगा, तथा उसे ऐसा करने के ललए शीघ्रतम अिसर देगा । (2) िह व्यक्तत, क्जसके विरुद्ि ननर्बन्िन आदेश क्रकया गया है, उस तारीि से, क्जसकी क्रक उपिारा (1) में ननददबष्ट ननर्बन्िन आदेश के आिार तथा अन्य विलशक्ष्टयाँ उसको संसूधचत की जाती हैं, पंरह ददन के भीतर, उस आदेश के विरुद्ि राज्य सरकार को अभ्यािेदन कर सकेगा ।
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