section 51
Penalty for harbouring offenders
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980General198056 sections
Statutory text
जो कोई क्रकसी ऐसे व्यक्तत को, क्जसने इस अधिननयम के अिीन कोई अपराि क्रकया है, जानकर मदद या सहायता देगा या संश्रय देगा या उसे नछपायेगा, िह ऐसे अपराि के ललये उपर्क्न्ित दण्ड से दण्डनीय होगा । स्पष्टीकरि - - इस उपिारा के प्रयोजन के ललये शब्द ''संश्रय'' के अन्तगबत है क्रकसी व्यक्तत को आश्रय, भोजन, पेय, िन, िस्त्र, आयुि, गोला-र्ारूद या प्रिहण के सािन देना या क्रकन्हीं सािनों से, चाहे िे उसी प्रकार के हों या नहीं क्जस प्रकार के इस िारा में पररगखणत हैं, क्रकसी व्यक्तत की सहायता पकड़े जाने से र्चने के ललये करना ।
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