section 17
Procedure on failure of person to leave district etc. and on re-entry after removal
The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980General198056 sections
Statutory text
यदद कोई व्यक्तत,क्जसे क्रकसी क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा उसके समीपस्थ क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके क्रकसी भाग से हट जाने का ननदेश िारा 11, 12 या 13 के अिीन जारी क्रकया जा चुका हो - - (एक) ननदेलशत क्रकये गये अनुसार नहीं हट जाता है; या (दो) इस प्रकार हट जाने पर, िारा 19 में यथा उपर्क्न्ित ललखित अनुज्ञा के लसिाय, यथामक्स्थनत क्जले या उसके भाग या उसके समीपस्थ क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके क्रकसी भाग में, आदेश में कालािधि के भीतर प्रिेश करता है; तो क्जला मक्जस्रेट उसे धगरफ्तार करिा सकेगा और पुललस अलभरिा में उसे ऐसे िेत्र के र्ाहर ऐसे स्थान को, क्जसे क्जला मक्जस्रेट प्रत्येक मामले में विननददबष्ट करे, हटिा सकेगा ।
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