section 8
परिषद् निधि
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958General195830 sections
Statutory text
८. परिषद् निधि — (१) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन तथा अपने कार्यों के संपादन के सम्बन्ध में व्ययों की पूर्ति करने के लिये परिषद् के अधिकार में एक निधि होगी। (२) परिषद् की निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: -- (अ) भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति (इंडियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी) द्वारा दिये गये अनुदान, यदि कोई हों; (आ) राज्य शासन द्वारा दिये गये अनुदान, यदि कोई हों; (इ) धारा २१ के अधीन कमीशन के रूप में परिषद् द्वारा प्राप्त धनराशियां; और (ई) कोई भी अन्य धनराशियां जो राज्य शासन की व्यापक या विशेष आज्ञाओं के अधीन उसमें जमा की जाय।
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