section 23
गन्ने पर उप-कर की वसूली
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958२३. गन्ने पर उप-कर की वसूली—(१) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में गन्ने के उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये प्रवेश पर ऐसा उप-कर (सेन्स) आरोपित कर सकेगा जो २५ पैस प्रति मन से अधिक न हो :
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उप-धारा के अधीन कोई उप-कर कारखाने में उपभोग या उपयोग के लिये या उसको विक्रय के हेतु किसी गन्ने के किसी क्षेत्र में प्रवेश पर तब तक वसूली योग्य नहीं होगा, जब तक कि ऐसे गन्ने का परिमाण गन्ना पेरने के किसी मौसम में दस लाख मन से अधिक न हो :
यह प्रतिबन्ध और है कि राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी आशय के लिये कारखाने में उपयोग में लाये गये या लाये जाने के हेतु अभिप्रेत गन्ने के सम्बन्ध में ऐसे उप-कर की पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकेगा ।
(२) राज्य शासन, उप-कर निर्धारित तथा संग्रह करने के लिये सशक्त अधिकारी का तथा उस रीति का, जिसमें उप-कर संगृहीत किया जायगा, निर्दिष्ट करते हुए नियम बनायेगा ।
(३) गन्ने के विक्रय के लिये किसी भी अनुबन्ध या करार के निबंधनों के होते हुए भी, चाहे वह इस धारा के अधीन उप-कर के आरोपण के पूर्व किया गया हो या पश्चात्, गन्ने का क्रेता ऐसे गन्ने के अनुबंधित मूल्य के अतिरिक्त तथा उसके भाग के रूप में उप-कर की धनराशि का भुगतान करने के लिये दायी होगा ।
(४) जब कि कोई व्यक्ति उप-कर का भुगतान करने में चूक करे तो उप-कर संग्रह करने के लिये सशक्त अधिकारी यह निर्देशित कर सकेगा कि अवशेषों की धनराशि के अतिरिक्त ऐसी धनराशि, जो उसके १० प्रतिशत से अधिक न हो, उप-कर का भुगतान करने के लिये दायी व्यक्ति से शास्ति के रूप में वसूल की जायगी ।
(५) उप-कर संग्रह करने के लिये सशक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षर के अधीन एक प्रमाण-पत्र कलेक्टर को प्रेषित करेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति से प्राप्य अवशेषों की धनराशि निर्दिष्ट होगी, और कलेक्टर ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति से उसमें निर्दिष्ट धनराशि इस प्रकार वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानो कि वह भूमि-राजस्व का अवशेष हो ।
(६) उप-धारा (४) के अधीन शास्ति के रूप में आरोपित कोई भी धनराशि उप-कर के अवशेष की वसूली के लिये उप-धारा (५) में उपबन्धित रीति में वसूली योग्य होगी ।
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