section 27
कार्यवाहियों का चलाया जाना
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958General195830 sections
Statutory text
२७. कार्यवाहियों का चलाया जाना—(१) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन गन्ना आयुक्त या जिले के कलक्टर द्वारा या उससे प्राप्त प्राधिकार के अधीन की गई शिकायत पर ही चलाया जायगा अन्यथा नहीं।
(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर गन्ना आयुक्त या गन्ना आयुक्त की पूर्व सहमति से जिले का कलक्टर किसी भी स्थिति पर ऐसे अपराध के सम्बन्ध में ऐसा समझौता शुल्क वसूल करके समझौता कर सकेगा जो उस अर्थ दंड से अधिक न हो, जो ऐसे अपराध के लिये आरोपित किया जा सकता हो।
(३) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन दी गई किसी आज्ञा या बनाये गये नियम के विरुद्ध किसी भी अपराध पर विचार नहीं करेगा।
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