section 14
सर्वेक्षण आदि की शक्ति
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958१४. सर्वेक्षण आदि की शक्ति— (१) राज्य शासन, धारा १५, १६ या १७ के आशयों के लिये आज्ञा द्वारा निम्नलिखित के लिये उपबन्ध कर सकेगा :--
(अ) किसी कारखाने को गन्ने के प्रदाय के लिये रक्षित किये जाने या नियत किये जाने के लिये प्रस्तावित क्षेत्र का किया जाने वाला सर्वेक्षण तथा ऐसे सर्वेक्षण के परिव्यय की कारखाने के अधिधारक से वसूली ;
(आ) ऐसे सर्वेक्षण के आशयों के लिये पदाधिकारी की नियुक्ति उसके कर्तव्य तथा शक्तियां ;
(इ) प्रक्रिया, जिसके अनुसार सर्वेक्षण किया जायगा ;
(ई) उस क्षेत्र में भूमि का स्वामित्व या अधिवास रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चरण (आ) के अनुसार में नियुक्त पदाधिकारी को दी जाने वाली सहायता तथा सुविधाएं ; और
(उ) ऐसे आनुषंगिक तथा परिणामानुवर्ती विषय, जो इस आशय के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों ।
(२) उप-धारा (१) के चरण (अ) के अनुसरण में कारखाने के अधिधारक से प्राप्य कोई भी धनराशि, ऐसे अधिधारक से भूमि-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूली योग्य होगी ।
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