section 2
परिभाषाएं
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो-- (अ) "नियत किया गया क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा १६ के अधीन किसी कारखाने के लिये नियत किया गया हो; (आ) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित गन्ना बोर्ड (शुगरकेन बोर्ड) से है; (इ) "गन्ना" से तात्पर्य कारखाने में उपयोग के लिये अभिप्रेत गन्ने से है; (ई) "गन्ना आयुक्त" से तात्पर्य ऐसे पदाधिकारी से है, जो धारा ९ के अधीन गन्ना आयुक्त नियुक्त किया गया हो; और उसमें धारा १० के अधीन नियुक्त अतिरिक्त गन्ना आयुक्त सम्मिलित है; (उ) "गन्ना उत्पादक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो या तो स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या मजदूरों द्वारा गन्ने की खेती करता हो और जो गन्ना उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य न हो; (ऊ) "गन्ना उत्पादक सहकारी समिति" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के किसी भाग में प्रभावशील सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी समिति से है, जिसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य उसके सदस्यों द्वारा उपजाये गये गन्ने का विक्रय करना हो और उसमें ऐसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, ऐसी समितियों का संघ (फेडरेशन) सम्मिलित है; (ए) "कलेक्टर" में कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग एवं संपादन करने के लिये नियुक्त करे; (ऐ) "परिषद्" से तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित गन्ना विकास परिषद् से है; (ओ) "गन्ना पेरने के मौसम" से तात्पर्य किसी भी वर्ष में एक अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाले तथा आगामी ३० जून को समाप्त होने वाले काल से है;
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