section 17
रक्षित या नियत किये गये क्षेत्र में परिवर्तन
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958General195830 sections
Statutory text
१७. रक्षित या नियत किये गये क्षेत्र में परिवर्तन—गन्ना आयुक्त, किसी भी समय, यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो किसी क्षेत्र को रक्षित करने या नियत करने की कोई भी आज्ञा निरस्त कर सकेगा या इस प्रकार रक्षित या नियत किये गये क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा ।
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