section 3
गन्ना परिषद्
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958दूसरा अध्याय प्रशासन-तन्त्र
३. गन्ना परिषद् — (१) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश के लिये गन्ना परिषद् स्थापित करेगा। (२) परिषद् में निम्नलिखित होंगे : — (अ) कृषि मंत्री; (आ) उद्योग मंत्री; (इ) राज्य शासन द्वारा नियुक्त नौ सदस्य, जिनमें से तीन शक्कर कारखानों के प्रतिनिधि और तीन गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे और शेष ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें गन्ने के संबंध में प्रयोगिक (टेकनिकल) ज्ञान हो या गन्ना तथा उससे निर्मित वस्तुओं के विकास में अन्यथा रुचि रखते हों; . (ई) गन्ना आयुक्त; तथा (उ) राज्य शासन के कृषि सचिव या ऐसे अन्य पदाधिकारी, जो कि राज्य शासन द्वारा नामांकित किये जायें। (३) कृषि मंत्री परिषद् का अध्यक्ष होगा और उप-धारा (२) के चरण (उ) के अधीन नामांकित पदाधिकारी परिषद् का सचिव होगा। (४) उप-धारा (२) के चरण (इ) के अधीन नियुक्त सदस्य की पदावधि राजपत्र में ऐसे सदस्य के नाम के प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष होगी। (५) अध्यक्ष, यदि उपस्थित हो, परिषद् के समस्त सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उद्योग मंत्री अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दोनों ही परिषद् के किसी सम्मेलन में अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्य सम्मेलन के लिये अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।
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