section 20
गन्ने के मूल्य का भुगतान
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958२०. गन्ने के मूल्य का भुगतान—(१) अधिधारक गन्ने के मूल्य के भुगतान के लिये कलेक्टर के संतोष योग्य उपयुक्त व्यवस्था करेगा ।
(२) गन्ने की सुपुर्दगी पर अधिधारक, इस प्रकार प्रदाय किये गये गन्ने के मूल्य का, उससे संबंधित समस्त अन्य धनराशियों सहित, तत्काल भुगतान करने का दायी होगा और जहां कि प्रदाय क्रय-अभिकर्ता के द्वारा किया गया हो, अधिधारक के अतिरिक्त क्रय-अभिकर्ता भी उसी प्रकार दायी होगा ।
(३) जब कि उप-धारा (२) के अधीन दायी व्यक्ति, ऐसे काल तक, जो सुपुर्दगी के दिनांक से १४ दिन से अधिक हो, मूल्य का भुगतान न करे तो वह सुपुर्दगी के उक्त दिनांक से, भुगतान के दिनांक तक ७ ½ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी भुगतान करेगा किन्तु गन्ना आयुक्त, किसी प्रकरण में, राज्य शासन के अनुमोदन से, यह निर्देशित कर सकेगा कि किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाये या ऐसी कम दर से भुगतान किया जाय, जैसा कि वह निश्चित करे ।
(४) गन्ना आयुक्त, अधिधारक से प्राप्य गन्ने के मूल्य के हिसाब में अवशेषों की धन-राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करते हुए अपने हस्ताक्षरों के अधीन एक प्रमाण-पत्र कलेक्टर को प्रेषित करेगा और कलेक्टर, ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर, ऐसे अधिधारक से उसमें निर्दिष्ट धनराशि, वसूली के दिनांक तक और ब्याज सहित, इस प्रकार वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानो कि वह भूमि-राजस्व का अवशेष हो ।
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