section 26
शास्तियां
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958General195830 sections
Statutory text
२६. शास्तियां—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों का या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दी गई आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो वह छह मास तक के कारावास का या ऐसे अर्थ दंड का, जो पांच हजार रुपयों से अधिक न हो, या दोनों का, भागी होगा, और निरन्तर उल्लंघन की दशा में ऐसे और अर्थ-दंड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें उल्लंघन चालू रहे, एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।
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