section 28
मजिस्ट्रेट की विशेष शक्तियां
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958General195830 sections
Statutory text
२८. मजिस्ट्रेट की विशेष शक्तियां—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ (दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८) की धारा ३२ में चाहे कोई भी बात निहित क्यों न हो, राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सशक्त तथा इस अधिनियम या उसके अधीन दी गई किसी आज्ञा या बनाये गये किसी नियम के अधीन किसी भी प्रकरण पर विचार करने वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिये यह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के दोष-सिद्ध किसी भी व्यक्ति को ऐसा अर्थ दंड दे, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.