section 21
गन्ने के क्रय पर कमीशन
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958२१. गन्ने के क्रय पर कमीशन—(१) अधिधारक कारखाने द्वारा क्रय किये गये गन्ने के प्रति एक मन के लिये निम्नलिखित कमीशन देगा :---
(अ) जहां क्रय गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के द्वारा किया जाय, कमीशन गन्ना उत्पादक सहकारी समिति तथा परिषद् को ऐसे अनुपात में देय होगा, जैसा कि राज्य शासन घोषित करे; तथा
(आ) जहां क्रय सीधे गन्ना उत्पादक से किया जाय, कमीशन परिषद् को देय होगा ।
(२) उप-धारा (१) के चरण (अ) तथा (आ) के अधीन देय कमीशन ऐसी दरों से होगा जोकि नियत की जाय; तथापि प्रतिबन्ध यह है कि चरण (आ) के अधीन निश्चित दर उस दर से अधिक नहीं होगी, जिसके अनुसार कमीशन चरण (अ) के अधीन परिषद् को देय हो ।
(३) भुगतान, ब्याज तथा वसूली जिसमें भूमि-राजस्व के अवशेषों के रूप में वसूली सम्मिलित है, से संबंधित उपबन्ध जोकि गन्ने के मूल्य से लागू होते हैं, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उप-धारा (१) के अधीन कमीशन के भुगतान तथा वसूली से लागू होंगे ।
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