section 22
गन्ने की किस्मों को कारखानों में उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति
The Madhya Pradesh Praday avam Kray Niyaman Ganna Adhiniyam 1958२२. गन्ने की किस्मों को कारखानों में उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति--- (१) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि---
(अ) ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में उपजाया गया किसी भी किस्म का गन्ना, उक्त क्षेत्र में स्थित कारखाने में उपयोग के लिये अनुपयुक्त है;
(आ) ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में उपजाया गया किसी भी किस्म का मूलांकुरित (राटून) गन्ना उक्त क्षेत्र में स्थित कारखाने में उपयोग के लिये अनुपयुक्त है;
(इ) किसी भी किस्म का बीज का गन्ना ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में खेतीहरों को वितरित किये जाने के लिए अनुपयुक्त है; और
(२) उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचना ऐसे दिनांक को जारी की जायगी, जो गन्ना पेरने के ऐसे मौसम से, जिसके कि संबंध में ऐसी अधिसूचना प्रभावशील होनी हो, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के ३० नवम्बर के पश्चात् का न हो ।
(३) जब कि किसी भी किस्म का बीज का गन्ना उस क्षेत्र में खेतीहरों को वितरित किये जाने के लिये उप-धारा (१) के अधीन अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो, तो अधिधारक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति अथवा गन्ना उत्पादक सहकारी समिति ऐसी किस्म या किस्मों का बीज का गन्ना किसी भी क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा उपयोग में आये जाने के हेतु किसी भी व्यक्ति को वितरित नहीं करेगी ।
(४) जब कि किसी भी किस्म का गन्ना या मूलांकुरित (राटून) गन्ना किसी कारखाने में उपयोग के लिये उप-धारा (१) के अधीन अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो तो अधिधारक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति या गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति किसी भी किस्म का गन्ना नहीं रोपेगी अथवा किसी भी ऐसी किस्म का मूलांकुरित (राटून) गन्ना नहीं रखेगी ।
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